मवेशी तस्करों को सीतापुर पुलिस ने भेजा जेल
ग्रामीणों और बजरंग दल की सक्रियता से पकड़ा गया मवेशियों से भरा पिकअप वाहन

The Chalta/सीतापुर थाना क्षेत्र के बालमपुर कठरापारा में रविवार देर रात लगभग 1 बजे कथित मवेशी तस्करी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन क्रमांक UP 64 BT 5888 में चार भैंसों को क्रूरतापूर्वक पैर और मुंह बांधकर झारखंड के बूचड़खाने ले जाया जा रहा था।

ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मवेशियों से भरे पिकअप वाहन को पकड़ लिया। बजरंग दल की सक्रियता से कथित पशु तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। इस दौरान जिला संयोजक विजय कुमार यदुवंशी, जिला सह संयोजक मोनू तिवारी, खंड संयोजक भूपेंद्र गुप्ता सहित आशीष गुप्ता, आकाश यादव, महेंद्र यादव, विद्या पैकरा (सरपंच बालमपुर), माया यादव, महेश यादव, संतोष यादव एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

वाहन में सवार लोगों की पहचान सुरेश यादव पिता बसंत यादव निवासी बालमपुर, नारायण यादव पिता रामेश्वर यादव निवासी रघुनाथपुर, जितेंद्र कुमार पिता रघुनाथ निवासी सुपाचुआ मयुरपुर उत्तरप्रदेश तथा देवनारायण पंडो पिता बाबूलाल पंडो निवासी बराईडांड़ सनावल के रूप में की गई है।
आरोप है कि कठरापारा निवासी मुन्ना यादव से भैंसों की खरीदी कर उन्हें झारखंड ले जाया जा रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने पिकअप वाहन में बंधे मवेशियों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया।

मामले को लेकर थाना सीतापुर में आवेदन देकर आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई तथा जब्त पिकअप वाहन को राजसात करने की मांग की गई थी।
सीतापुर पुलिस ने मामले में छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6 एवं 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।



