छत्तीसगढ़ की 11,689 ग्राम पंचायतों में वित्तीय समावेशन अभियान शुरू
31 दिसंबर तक पात्र लोगों को बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य; ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में लगाए जा रहे शिविर

The Chalta/छत्तीसगढ़। प्रदेश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और पात्र लोगों को बैंकिंग सुविधाओं एवं जनकल्याणकारी वित्तीय योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक संचालित इस अभियान के तहत राज्य की सभी 11,689 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, छत्तीसगढ़ के संयोजक एवं भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक दीपक कुमार अभिषेक ने बताया कि अभियान के अंतर्गत विभिन्न बैंकों की शाखाएं अपनी निकटवर्ती ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में विशेष शिविर लगा रही हैं। इन शिविरों में वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी जा रही है। साथ ही पात्र हितग्राहियों का पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेज भी प्राप्त किए जा रहे हैं।
अभियान में प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा नए बैंक खाते खोलने, निष्क्रिय खातों को दोबारा सक्रिय करने, आधार सीडिंग, पुनः केवाईसी और बैंक खातों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराने की सुविधा भी दी जा रही है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
शिविरों के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल लेनदेन और वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं, ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान के तहत दावा रहित वित्तीय परिसंपत्तियों की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के आवेदन लेने तथा आगामी रबी फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देने पर भी जोर दिया जा रहा है।
बीमा और पेंशन योजनाओं का भी मिलेगा लाभ
अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं से जोड़ने की पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्तियों को 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में दो लाख रुपये तक का बीमा संरक्षण मिलता है। वहीं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्तियों को 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु होने की स्थिति में दो लाख रुपये का बीमा संरक्षण उपलब्ध है। अटल पेंशन योजना के तहत पात्रता और निर्धारित अंशदान के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन का प्रावधान है।
सभी 33 जिलों में संचालित होगा अभियान
राज्य में यह अभियान सभी 33 जिलों के 146 विकासखंडों की 11,689 ग्राम पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में संचालित किया जा रहा है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने निकटतम बैंक शिविर में पहुंचकर पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ लें और बैंक खातों से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कराएं।
अभियान की सफलता के लिए राज्य सरकार, ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों से भी सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की गई है, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को बैंकिंग सुविधाओं और वित्तीय सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा सके।



