सीतापुर: लूटकांड मामले में सरगुजा पुलिस ने आरोपी को झारखंड से किया गिरफ्तार, भेजा जेल…
थाना सीतापुर एवं साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही ,आरोपी के कब्जे से लूटपाट की सोने चांदी से प्राप्त रकम 1000/- रुपये नगद किया गया बरामद।आरोपी कृष्णा जशपुर के दोहरे हत्याकांड का आरोपी रहा है, आरोपी द्वारा पैसे लेकर कॉन्ट्रेक्ट किलिंग करने पर पूर्व मे भेजा गया था जेल। प्रकरण मे अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार है जिसका पता तलाश किया जा रहा है..

@the chalta/थाना सीतापुर अंतर्गत लूटकांड के मामले मे सरगुजा पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी, आरोपी गिरफ्तार। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राधेश्याम गुप्ता साकिन नवापारा थाना सीतापुर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि 27/02/25 के रात्रि 01:30 बजे तीन नकाबपोश व्यक्ति जिसने एक व्यक्ति चेहरा में कपड़ा बांधा हुआ था. दो व्यक्ति काला हेलमेट लगाये हुए थे तीनों काला एवं नीला रंग का जैकेट पहने हुए थे एक व्यक्ति तलवार तथा दो व्यक्ति देसी कटटा पकड़े हुए थे। घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देकर डरा धमकाकर सोने चांदी के जेवर तथा नगदी रकम कुल जुमला मशरुका लगभग 13 लाख रुपये किमती लुटकर ले गये हैं मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर मे अपराध क्रमांक 80/25 धारा 331(2), 309(4), 254, 317(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के लिया गया।
मामले कों संज्ञान मे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श् राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा मामले मे फरार आरोपियों कों शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, दौरान विवेचना आरोपी शिवा उर्फ डेविड एक्का एवं लखन उरांव को हिरासत में लेकर पुछताछ किया जाने पर अन्य आरोपी चक्कु उर्फ तीरंदाज के साथ घटना दिनाक समय को सदर धारा की अपराध घटित करना स्वीकार किया गया, आरोपी शिवा से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर लुचकी घाट लाल माटी में स्कुटी लूट की घटना जिस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 839/24 धारा 309(9) बीएनएस पंजीबध्द है, चौकी केरजु में दिब्या कांत टोप्पो की घर में लुटपाट की घटना किया गया जिसमें चौकी केरजु में अपराध क्रमांक 63/25 धारा 331(2), 309 (4) बीएनएस पंजीबध्द है, नवापारा में प्रार्थी राधेश्याम गुप्ता के यहां लुटपाट की घटना थाना सीतापुर में 80/25 धारा 331(2), 309(4) पंजीबध्द है. राधापुर में राजेन्द्र अग्रवाल के घर लुटपाट डकैती की घटना घटित करना जो थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 121/25 धारा 309 (4) बीएनएस पंजीबध्द है जो अपराध घटित करना स्वीकार किया है तथा आरोपी लखन उरांव के द्वारा नवापारा में प्रार्थी राधेश्याम गुप्ता के यहां लुटपाट की घटना करना तथा राधापुर में राजेन्द्र अग्रवाल के घर लुटपाट डकैती की घटना घटित करना जो थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 121/25 धारा 309 (4) बीएनएस पंजीबध्द है जो स्वीकार किये है। मेमोरेण्डम के आधार से आरोपी शिवा एक्का से नगदी रकम 700 रूपये जप्त किया गया है एवं सोना चांदी जेवर की बिक्री झारखण्ड बुन्डु निवासी कृष्णा दास के माध्यम से शेख सफिउल्लाह उर्फ सफी निवासी चचकोपी झारखण्ड के मदद से सुशील मेटल सुशील प्रसाद ताम्रकार ईटकी महुवाटिकरा रांची झारखण्ड में बिक्री करना व घटना में प्रयुक्त संसाधान व आलाजरब हथियार कों छुपाकर रखना स्वीकार किया, पुलिस टीम द्वारा आरोपी शिवा उर्फ़ डेविड एक्का के निशानदेहि पर दुकानदार सुशील प्रसाद ताम्रकार से गलाया हुआ सोना 71.6 ग्राम चांदी 198.00 ग्राम कों खरीददार सुशील प्रसाद ताम्रकार से जप्त किया गया है। आरोपी लखन उराव के मेमोरंडम के आधार पर निशादेही पर घटना में प्रयुक्त सुपर स्पलेण्डर देशी कटटा तथा नगद पैसा 500/- रुपये जप्त किया गया है। प्रकरण में सहयोगी शेख सफिउल्लाह उर्फ सफी के द्वारा यह जानते हुए कि लुट की संपति है सहयोग करते हुए लुटपाट की जेवर को सोनार के पास बिक्री करने व आरोपी को संश्रय देने से आरोपी शेख सकिउल्ला के विरुध्द धारा 254 बी.एन.एस. तथा लुटपाट की संपती के खरीददार सुशील प्रसाद ताम्रकार के विरुध्द धारा 317 बी.एन.एस. जोडी जाकर आरोपी शेख सफिउल्ला उर्फ सफी, सुशील प्रसाद ताम्रकार को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपियों से देशी पिस्टल, व कटटा बरामद किया गया है जिससे प्रकरण मे आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 जोड़ी गई है। मामले में लुटपाट की घटना में शामिल आरोपी चक्कु उर्फ तीरंदाज टोप्पो को पुलिस हिरासत में लेकर आरोपी चक्कु उर्फ तीरंदाज का मेमोरेण्डम कथन लिया गया एवं मेमोरेण्डम कथनानुसार आरोपी की निशानदेही पर लुटपाट का पैसा एवं सोना चांदी की बिक्री रकम के पैसा से खरीदा गया मारूती वेन कार वाहन क्रमांक CG/04/HB/6809 को रजौटी में तथा एक चांदी का कटोरी, 01 नग सोने का अंगुठी को घोघर घर अदर अटैची से निकालकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है एवं आरोपी की निशानदेही पर बिक्री किया हुआ 01 नग सोने की अंगुठी को वैष्णव ज्वेलर्स महादेवकांड से रिषु सोनी के पेश करने पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। लुटपाट की अंगुठी खरीददार रिषु सोनी के द्वारा विवेचना में सहयोग हेतु तत्पर होने से 35(1) (b) (¡¡) बी. एन. एस. एस. के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है। आरोपी चक्कु उर्फ तीरंदाज को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था।
दौरान अग्रिम विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले मे शामिल आरोपी कृष्णा दास का पता तलाश कर आरोपी के सम्बन्ध मे तकनिकी जानकारी प्राप्त कर आरोपी के गिरफ़्तारी हेतु पुलिस टीम कों झारखंड रवाना किया गया था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी कृष्णा दास कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा होना नाम *कृष्णा दास आत्मज गोविन्द दास उम्र 37 वर्ष साकिन पुराना बाजार टोली बूंण्डू थाना बूंण्डू जिला रांची झारखण्ड* का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से लुटपाट की सोना चांदी से प्राप्त रकम 1000/- रूपये नगद बरामद किया गया है, मामले मे अन्य आरोपी फरार है जिनका पता तलाश किया जा रहा है।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक नंदकुमार प्रजापति, आरक्षक मनीष सिंह, विकाश मिश्रा, मनोहर पैकरा, धन्यकेश्वर यादव, कृष्ण खेस सक्रिय रहे।