नशे में लापरवाही से वाहन चलाना पड़ा महंगा, न्यायालय ने लगाया ₹11,000 का जुर्माना
सीतापुर पुलिस की जांच में दोषी पाए गए सिदेश्वर सिंह सिदार पर धारा 184 और 185 के तहत हुई कार्यवाही

The chalta/सीतापुर, छत्तीसगढ़:
सीतापुर पुलिस द्वारा की गई रूटीन जांच के दौरान लैलूंगा क्षेत्र निवासी सिदेश्वर सिंह सिदार को लापरवाहीपूर्वक और नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 एवं 185 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आरोपी को व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पूजा मंडावी ने प्रथम बार की गलती को ध्यान में रखते हुए सिदेश्वर सिंह पर दोनों धाराओं के अंतर्गत कुल ₹11,000 का अर्थदंड लगाया।
धारा 184 – खतरनाक ढंग से वाहन चलाना
इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सड़क पर दूसरों की जान या संपत्ति को खतरे में डालते हुए खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता है। इसमें जुर्माना या कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है।
धारा 185 – नशे की हालत में वाहन चलाना
इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। इसमें प्रथम दोष पर ₹10,000 तक का जुर्माना या 6 माह तक की सजा अथवा दोनों हो सकते हैं।
पुलिस की सख्ती का असर:
सीतापुर पुलिस की यह त्वरित एवं सख्त कार्यवाही न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करती है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। थाना प्रभारी गौरव पाण्डेय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की लापरवाहियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।