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सीतापुर क्षेत्र में संचालित एक फिक्स–चिमनी मिट्टी–ईंट भट्ठा को कलेक्टर ने किया व्यपगत, 20 मार्च को हुआ आदेश जारी: तहसीलदार सीतापुर के आवश्यक कार्यवाही की ज़रूरत..

कलेक्टर सरगुजा के द्वारा मांगे जवाब मे संतोष जनक जवाब नही मिलने पर: हुई कार्यवाही, सीतापुर तहसीलदार को आवश्यक कार्यवाही के लिए कलेक्टर सरगुजा ने दी है निर्देश: सूत्र

@The chalta सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार  कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा) ने 13/12/2024 को सीतापुर क्षेत्र में संचालित फिक्स–चिमनी मिट्टी–ईंट भट्ठी को का बताओ नोटिस जारी किया था जिसका जवाब संबंधित फिक्स–चिमनी मिट्टी–ईंट भट्टी के मालिक ने 09/01/2025 को जवाब दिया, जो संतोष जनक नही पाया गया।

इसलिए 20/03/2025 को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015के नियम 51(6) के तहत उत्खनन पट्टा व्यपगत किया गया है। कलेक्टर सरगुजा ने आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार सीतापुर को पत्र प्रेषित किया है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को भी पत्र प्रेषित है।

वही सूत्रों ने बताया की कुल रकबा में दो खसरा न. के भूमि स्वामि कोई और है, जिस भूमि को गलत तरीके से लीज कराया गया था, जिसकी शिकायत भूमि स्वामि ने जनदर्शन में कलेक्टर सुरगुजा को की थी,फिक्स चिमनी वाला हिस्सा ही चिमनी मालिक का है। कलेक्टर सरगुजा ने संतोष जनक जवाब नही पाया और भूमि स्वामि के शिकायत के आधार पर फिक्स चिमनी मिट्टी ईंट भट्टी को व्यपगत किया है।

शिकायत करता भूमि स्वामि को अभी तक जमीन वापस नहीं मिलने से परेशान भूमि स्वामि शिकायत लेकर दर दर भटक रहा है। फिलहाल तहसीलदार सीतापुर को आवश्यक कार्यवाही करने की जरूरत है।  आगे की जानकारी संबंधितों से बयान के बाद: तब तक के लिए!नमस्कार!

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