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मतदाता सूची अद्यतन के लिए SIR प्रक्रिया शुरू तहसीलदार की टीम गांव गांव पहुंची, पात्रता और दस्तावेजों पर दे रहीं सटीक मार्गदर्शन

जन्मतिथि आधारित नई श्रेणियां, दस्तावेजों की अनिवार्यता और नागरिकता सत्यापन पर आयोग के कड़े निर्देश

10 नवम्बर 2025/The Chalta/मैनपाट/सीतापुर/सरगुजा:भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए SIR प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस बार गणना प्रपत्र से पहले जारी सूचना पत्रक में पात्रता, आयु सत्यापन और नागरिकता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। मैनपाट तहसील में प्रशासनिक टीम गांव गांव पहुंचकर लोगों को दस्तावेज़ों की अनिवार्यता और सही तरीके से फॉर्म भरने की जानकारी दे रही है।

नायब तहसीलदार संजय सारथी जामढोढ़ी गांव में सरपंच सीबी भगत एवं पटवारी नरेंद्र यादव, तथा बीएलओ टीम के साथ 

तहसीलदार ममता रात्रे ने कहा कि आयोग की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे। BLO को निर्देश दिया गया है कि वे घर घर जाकर दस्तावेज़ की जांच करें, प्रपत्र भरवाएं और पावती देकर तत्काल जमा करें।

जन्मतिथि के आधार पर नई श्रेणियां

निर्वाचन आयोग ने आयु सत्यापन के लिए नागरिकों को तीन वर्गों में बांटा है।
पहली श्रेणी में 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति शामिल हैं, जिनके लिए स्कूल छोड़ प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र या माता पिता के दस्तावेज़ आयु प्रमाण के रूप में पर्याप्त माने जाएंगे।
दूसरी श्रेणी 1 जुलाई 1987 से 1 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे नागरिकों की है। इस समूह के लिए आयु प्रमाणपत्र अनिवार्य रखा गया है, जिसमें हाई स्कूल प्रमाणपत्र या सरकारी जन्म प्रमाणपत्र को प्राथमिकता दी गई है।
तीसरी श्रेणी 1 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे युवाओं की है, जहां स्कूल रिकॉर्ड या सरकारी जन्म प्रमाणपत्र ही मान्य दस्तावेज़ होंगे। माता पिता के दस्तावेज़ इस वर्ग में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

भारत में जन्म न होने पर नागरिकता दस्तावेज जरूरी
ऐसे आवेदकों के लिए नागरिकता प्रमाणपत्र, पंजीकरण दस्तावेज या प्राकृतिककरण प्रमाण अनिवार्य रहेगा। बिना दस्तावेज किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आयोग ने जारी की 13 दस्तावेजों की मान्य सूची
इनमें सरकारी विभागों के पहचान पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, हाई स्कूल प्रमाणपत्र, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र, सीमित दायरे में आधार सत्यापन, वनाधिकार पत्र, जाति प्रमाणपत्र, NRC अभिलेख, राज्य सरकार के पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा विशेष परिस्थिति में माता पिता के सरकारी दस्तावेज शामिल हैं।

गांवों में जागरूकता अभियान तेज
मैनपाट उप तहसील राजापुर के नायब तहसीलदार संजय सारथी, पटवारी नरेंद्र यादव और ग्राम पंचायत जामढोढ़ी के सरपंच सीबी भगत ग्रामीणों को प्रपत्र भरने और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया समझाते नजर आए। टीम ने बताया कि त्रुटिपूर्ण या अपुष्ट जानकारी पर फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। फोटो भी तत्काल खिंचवाना है सभी तत्काल का ही फोटो छपकांऐ

BLO को स्पष्ट निर्देश
तहसीलदार रात्रे ने कहा कि BLO किसी भी प्रविष्टि को बिना दस्तावेज मिलान के दर्ज न करें। आयोग का लक्ष्य है कि आगामी मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन, त्रुटिरहित और पात्र नागरिकों को समाहित करने वाली हो।

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