शासकीय भूमि पर चला प्रशासन का बुलडोज़र: मैनपाट के बरिमा गांव में अवैध निर्माण पर कार्रवाई
बेदखली वारंट के बाद हटाया गया अतिक्रमण

The chalta/सरगुजा (छत्तीसगढ़), 13 अक्टूबर 2025।
तहसील मैनपाट के ग्राम बरिमा में शासकीय भूमि पर हुए अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने आज सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह कार्रवाई न्यायालय द्वारा जारी बेदखली वारंट के आधार पर की गई।
मामला ग्राम बरिमा के खसरा नंबर 1111/25 की भूमि से संबंधित है, जिसे न्यायालय ने शासकीय संपत्ति घोषित किया था। इस भूमि पर ग्राम निवासी उत्तम उर्फ परमेश्वर तेली द्वारा मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था। न्यायालय ने इस संबंध में 29 अगस्त 2024 को आदेश पारित किया था।
इसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने हेतु 9 जुलाई 2025 को नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्धारित अवधि में कार्रवाई न होने पर अब न्यायालय ने बेदखली वारंट जारी किया।
वारंट जारी होने के बाद प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर भूमि को शासकीय कब्जे में लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की।
अभियान के दौरान स्थानीय राजस्व अधिकारी, पुलिस बल और ग्राम पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
“न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाया गया है। भविष्य में भी शासकीय भूमि पर कब्जे के मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी,”
— तहसीलदार, मैनपाट
प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में संदेश गया है कि अवैध कब्जों पर अब सख्ती से निपटा जाएगा और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम जारी रहेगी।