मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन पर सीतापुर पुलिस की सख़्ती, युवक पर लगा ₹15,000 का जुर्माना
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीतापुर ने धारा 185, 3/181 के तहत आरोपी को किया दंडित

The chalta/सीतापुर, छत्तीसगढ़ — मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर सीतापुर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी निलेश केरकेट्टा पिता अमृत केरकेट्टा, उम्र 22 वर्ष, निवासी बेनाई को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीतापुर के समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपी पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (नशे में वाहन चलाना) एवं धारा 3/181 (बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। मामले की सुनवाई पूजा मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए ₹15,000 का अर्थदंड लगाया।
थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव पाण्डेय ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जनता से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा में सहयोग करें।