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उप संचालक कृषि ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति भूषू पर लगे विक्रय प्रतिबंध को हटाया.. लैब जांच में पाया मानक

अंदेशा जताया जा सकता है कि यह अमानक स्तर का उर्वरक है अथवा उर्वरक की कालाबाजारी की जा रही है के आधार पर हुई थी कार्यवाही... लैब जांच में मानक पाया गया:संतोष बेक,फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर

सीतापुर, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19(A), (C) 1, 21(A) , 28(1) ( D) की धाराओं के अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति भूषू, में कार्यवाही की गई है, उक्त समिति में उर्वरक निर्माता कंपनी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, न्यू दिल्ली (HURL) के यूरिया का भंडारण पाया गया जिसकी बोरियों में उत्पादन तिथि, वर्ष और बैच नम्बर या लॉट नंबर नहीं पाया गया जिससे अंदेशा जताया जा सकता है कि यह अमानक स्तर का उर्वरक है अथवा उर्वरक की कालाबाजारी की जा रही है।।उक्त कार्यवाहियों का जप्तिनामा, सुपुर्दगी नामा, पंचनामा बनाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर सरगुजा को उपसंचालक कृषि श्री पी एस दीवान के माध्यम से भेजा गया था, यह कार्यवाही राजस्व और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वधान में SDM श्री नीरज कौशिक सीतापुर के मार्गदर्शन में SDO कृषि श्रीमती अनीता एक्का सीतापुर और फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर संतोष कुमार बेक और अनुविभाग स्तरिए उड़नदस्ता टीम की संयुक्त कार्यवाही थी।

 उप संचालक कृषि ने 12 नमूनों का परिक्षण उपरांत उसे मानक पाया है ,और 03/07/2025 को विक्रय प्रतिबंध को हटा दिया है। देखें पत्र

 

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