आहत की मृत्यु होने की संभावना में जुड़ा धारा 307, आरोपी गया जेल
आरोपी ने आहत के साथ 11.06.2024 के शाम करीबन 07.15 बजे पेट्रोल भरवाने के दौरान राकेश के दुकान पर ग्राम बंदना में विवाद कर गिट्टी उठाने वाले पंजा से सिर में मार दिया था।
The chalta news : आज सीतापुर पुलिस ने धारा 294506,323,307 के आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया, न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि,बंदना यादवपारा निवासी संत कुमार यादव उम्र 32 वर्ष दिनांक 11.06.2024 के शाम करीबन 07.15 बजे अपने मोटरसायकल में पेट्रोल भरवाने के लिए बंदना के राकेश के दुकान में गया था,उसी दौरान गणेश यादव ने संत कुमार को गांजा में पकडवाये हो तुमको पैसा का ज्यादा गर्मी है कहकर गंदी गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा और गिट्टी उठाने वाले पंजा से सिर में मार दिया, मारपीट करने से सिर में , हाथ में चोंट लगा। उसे उपचार कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर में उपचार कराने के दौरान सर पर चोंट लगने के कारण डाक्टर ने सीटी स्कैन कराने को लिखा । अम्बिकापुर में सीटी स्कैन कराने से सिर का हड्डी फैक्चर पाया गया। आहत के जांच रिपोर्ट और आई चोंट से मृत्यु होने की संभावना है। जिसे देखकर सीतापुर पुलिस ने धारा 307 जोड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीतापुर पुलिस ने घटना दिनांक को ही प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज कर लिया था।
आज सीतापुर पुलिस ने आरोपी गणेश यादव उम्र 30 वर्ष निवासी यादवपारा ग्राम पंचायत बंदना को हिरासत में लिया और न्यायलय में पेश किया,जहां से उसे न्यायालय ने जेल भेज दिया है ।