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सीतापुर पुलिस की कार्यवाही में गांजा तस्करों को सजा ,12 वर्ष का श्रम कारावास एवं 100000 रूपये का अर्थदण्ड…

16/08/2023 को सीतापुर के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अश्वनी सिंह ने पीकप वाहन क्रमांक UP 64BT 4606 में 36.320 किलोग्राम गांजा के साथ श्रवण कुमार एवम् दया सिंह को प्रतापगढ़ के पास पकड़ा था..

The chalta/ को मीली जानकारी अनुसार 16/08/2023 को तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अश्वनी सिंह को मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर पीकप क्रमांक UP 64 BT 4606 की तलाशी में 36.320 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। थाना प्रभारी ने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के उपबंध के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी श्रवण कुमार व दया सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

12/02/2024 को न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (NDPS Act.) सुरगुजा में सुनवाई के लिए संस्थित हुआ। 15/05/2024 से विचारण प्रारंभ हुआ 29/04/2025 तक विचारण के बाद निर्णय को पीठासीन अधिकारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने सुरक्षित रखा तत्पश्चात दिनांक 02/05/2025 को अभियुक्तगण के अधिवक्ता ए. ए . रिजवी ने कम उम्र, गरीब तथा प्रथम अपराध के आधार पर न्यूनतम कारावास न्यूनतम अर्थदंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया तथा विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार पाण्डेय ने अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 36.320 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा को जप्त किया गया है जोकि वाणिज्यिक मात्रा है कड़े से कड़े दण्ड देने का निवेदन किया।

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (NDPS Act.) सुरगुजा पीठासीन अधिकारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा अभियुक्तगण ने स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के उपबंध तथा उसके अधीन बनाए गये नियम एवम् आदेश के उलंघन में कुल 36.320 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से अपने आधिपत्य के पीकप क्रमांक UP 64 BT 4606 रखे थे,जो कि एक वाणिज्यिक मात्रा है।इस तरह के अपराध न केवल व्यक्ति को बल्कि, परिवार, समाज एवम् विशेषकर देश के भविष्य युवा पीढ़ी को शारीरिक मानसिक रूप से गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। अपराध की प्रकृति व गंभीरता एवं जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा की मात्रा को देखते हुए अभियुक्तगण श्रवण कुमार एवं दया सिंह को समुचित कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किये जाने पर न्याय की पूर्ति होना संभावित है। अतः अभियुक्तगण श्रवण कुमार एवं दया सिंह को पृथक–पृथक 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं पृथक पृथक 100000 का अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

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