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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, सीतापुर पुलिस ने आकांक्षा टोप्पो को किया गिरफ्तार: कार्यवाही जारी

सम्मानित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्र व भ्रामक पोस्ट करने पर आकांक्षा टोप्पो के विरुद्ध BNS की धारा 353(2) के तहत केस, गिरफ्तारी की अग्रिम कार्रवाई जारी

The Chalta/थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 471/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार दिनांक 23 दिसंबर 2025 को आकांक्षा टोप्पो द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से सम्मानित जनप्रतिनिधि—माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास तथा क्षेत्रीय विधायक—के विरुद्ध अभद्र, अशोभनीय एवं मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणियां की गईं।

बताया गया है कि उक्त टिप्पणियां न केवल जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाली भी हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आकांक्षा टोप्पो पत्रकार न होते हुए भी पत्रकार की भांति झूठी व भ्रामक खबरें प्रसारित कर रही थीं, जिससे सोशल मीडिया के दुरुपयोग और आमजन में गलत संदेश फैलने की स्थिति बनी।

इसके अतिरिक्त, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी कार्य के स्थान को लेकर भूमि संबंधी कथित आरोप सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और विवेचना के दौरान आज दिनांक को गिरफ्तारी की अग्रिम कार्रवाई की जा रही

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