सीतापुर आरोपी बना अपराधी:सिलाई सिखाने के नाम से करता था प्रेम … फिर हत्या, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास…
2019 में कापू थाना क्षेत्र की लड़की के हत्या मामले में अंतिम संस्कार हेतु शव परिजन को आज तक नहीं मीली। वही कृत्य दुबारा 2023 में सीतापुर क्षेत्र नावापारा निर्माणाधीन नहर में नव विवाहिता बिहानी का गला दबाकर हत्या करित किया, सीतापुर क्षेत्र मामले में शव एवं सबुत,गवाह मिलने पर मीली आजीवन कारावास....

The chalta/सीतापुर आरोपी बना अपराधी/मीली जानकारी अनुसार बाबूलाल बड़ा (प्रकाश बड़ा) कापू थाना क्षेत्र की लड़की से प्रेम सिलाई सिखाने के दौरान शुरू किया और जब लड़की को पता चला विवाहित है और बाबूलाल के पत्नी को प्रेम के बारे में तब विवाद होने पर उस लड़की को मारकर कहीं बहते नदी में फेंककर प्रवाहित कर दिया जिससे कापू पुलिस शाय़द कार्यवाही करने में नाकाम रही, मृतिका के पिता बेटी के अंतिम संस्कार हेतु अब तक तलाश करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। परंतु बाबूलाल बड़ा(प्रकाश बड़ा) उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम मंगारी ने अपना कृत्य दुबारा 2023 में सीतापुर थाना क्षेत्र में दोहराया तो सबुत शव सीतापुर पुलिस ने बरामद कर ली।
सीतापुर थाना में मृतिका के परिजन 21/06/2023 को आकर मर्ग कायम कराये कि नावापारा निर्माणाधीन नहर में बिहानी का शव सड़े गले हालत में मीली है। बिहानी को उसके पति व मायके वाले 19/06/2023 की रात से खोजबीन कर रहे थे। बिहानी के परिजनों ने इसकी सूचना थाना सीतापुर पुलिस को दे दी थी। पुलिस भी तब से अपने स्तर पर तलाश कर रही थी।
सीतापुर पुलिस मर्ग पंचनामा पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप कर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के इंतजार में थी। रिपोर्ट आया,पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला दबा कर हत्या करना पाये जाने पर तत्कालीन सीतापुर थाना प्रभारी शिशिर कांत सिंह ने अज्ञात के खिलाफ अपराध क्रमांक 135/2023 कायम कर विवेचना शुरू कर दिया।मृतिका, उसके पति और आरोपी के मोबाइल काल डिटेल से सीतापुर पुलिस ने आरोपी को शव मिलने के दुसरे दिन ही गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर गवाहों के समक्ष हत्या करना स्वीकार किया।
विवेचना पूर्ण कर सीतापुर पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीतापुर के समक्ष धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र पेश किया। तत्पश्चात सत्र न्यायालय अंबिकापुर में उपार्पण उपरांत,विचारण हेतु अंतरित किये जाने के बाद शेष कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय: ममता पटेल प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास सुनाई।
सीतापुर पुलिस के सफल कार्यवाही के लिए बधाई अंततः सिलाई कढ़ाई सिखाते प्रेम कर हत्या करने वाले बाबूलाल बड़ा (प्रकाश बड़ा) को मीली आजीवन कारावास की सजा।